क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं? आयकर विभाग ने इस मामले में क्या सीमा तय की है। जानिए क्या है नियम…
रूल्स ऑफ कैश इन होम: अगर आपको ज्यादातर कैश घर में रखने की आदत है तो यह आपको काफी नुकसान भी पहुंचा सकती है। जो लोग बिजनेसमैन हैं, उन्हें अक्सर अपने घर में कैश रखना पड़ता है, भले ही वह अगले दिन बैंक में जमा कर दें। हालांकि यह ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत सारा कैश होता है और वो उसे अपने घर में रखते हैं और बाद में फंस जाते हैं. अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो यह खबर आपके काम की साबित हो सकती है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके लिए आयकर विभाग ने क्या नियम बनाए हैं। जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए।
छापेमारी में घर से कैश निकला
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक आपको अपने घर में कैश रखने की लिमिट पता होनी चाहिए। मालूम हो कि पिछले कई महीनों में राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें पता चला कि लोगों के घरों में काफी नकदी जमा है. अधिकारियों से प्रतिदिन करोड़ों रुपए की नगदी वसूली की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी को अपने घर में कितना कैश रखना चाहिए, ताकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो?
पकड़े जाने पर सोर्स बताना होगा
अगर आप जांच एजेंसी की पकड़ में आते हैं तो आपको कैश का सोर्स बताना होगा। अगर आपने वह पैसा सही तरीके से कमाया है तो आपके पास उसके पूरे दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही अगर उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
इतना ठीक रहेगा
अगर आप घर में बेहिसाब नकदी के साथ पकड़े गए तो आपको कितना जुर्माना देना होगा? इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक अगर आप घर में रखे पैसों का स्रोत नहीं बता पाते हैं तो आपको 137 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
इन बातों का रखें ध्यान
- एक वित्तीय वर्ष में नकद में 20 लाख रुपये से अधिक का लेन-देन करने पर जुर्माना लग सकता है।
- एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर पैन नंबर देना जरूरी है।
- अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) की जानकारी देनी होगी.
- पैन और आधार की जानकारी नहीं देने पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
- आप कैश में 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी नहीं कर सकते हैं।
- 2 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदारी कैश में करने पर पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी।
- 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की नकद खरीद-बिक्री पर वह व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है।
- क्रेडिट-डेबिट कार्ड कार्ड से भुगतान के समय यदि कोई व्यक्ति एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करता है तो उसकी जांच की जा सकती है.
- अपने रिश्तेदारों से 1 दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश नहीं ले सकते। यह बैंक के माध्यम से किया जाना है।
- नकद में दान करने की सीमा 2,000 रुपये तय की गई है।
- कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 20 हजार से अधिक का नकद ऋण नहीं ले सकता है।
- अगर आप बैंक से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको टीडीएस देना होगा।